0 से 18 वर्ष के बच्चों को मिलेंगे ₹2500 हर महीने, अभी आवेदन करें Palanhar Yojana

Palanhar Yojana: पालनहार योजना या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जारी एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जो अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता हेतु ₹2500 दी जा रही है| इस योजना के तहत सरकार जीरो से 18 साल तक के बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे वह अपने रोजमर्रा की स्थिति को सुधार कर सके साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके इसके लिए सरकार ने पालनहार योजना की शुरुआत की है|

अगर आपके भी घर में बच्चे हैं जिनका उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है और आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो यह लिख आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है क्योंकि इसलिए के माध्यम से हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें|

पालनहार योजना क्या है?

राजस्थान सरकार ने राज्य के जरूरतमंद एवं अनाथ बच्चों की देखभाल एवं बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरुआत की है इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरत और अनाथ बच्चों को हर महीने ₹2500 आर्थिक सहायता देकर उन्हें बेहतर से बेहतर जीवन यापन करने की सुविधा प्रदान की जाए साथ ही साथ इस योजना का मुख्य मकसद दिया है कि बच्चों को बिल्कुल परिवार के जैसा प्यार और माहौल देना चाहिए जिसके लिए सरकार ने पालनहार योजना की शुरुआत की है |

इस योजना के लिए कौन-कौन ले सकते हैं लाभ?

पालनहार योजना के लिए राजस्थान के बच्चे लाभ ले सकते हैं जिनका उम्र 0 से 18 वर्ष है वैसे बच्चे लाभ ले सकते हैं जो अनाथ या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है यह जिनके माता-पिता किसी वजह से करवा में मृत्युदंड की सजा भुगत रहे हैं तो ऐसे में उन बच्चों को सरकार के द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें|

पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास स्थान प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का पहचान पत्र

पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें

पालनहार योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है आपको बता दे की ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामाजिक नियम एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वहां जाकर SJMS पोर्टल पर आपको फॉर्म भरना होगा और अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करके जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे उसके बाद आपको इस जिला अधिकारी या ईमित्र के माध्यम से इसे जमा करना होगा |

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